पटना में ट्रैफिक चालान का गजब खेल, बीमा वैध रहने के बावजूद कटा चालान

पटना। राजधानी पटना में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्थानीय निवासी राजेश मुकेश कुमार की गाड़ी (स्कूटी संख्या BR01DH6485) पर ट्रैफिक पुलिस ने ₹3000 का चालान काट दिया। हैरानी की बात यह है कि चालान में एक आरोप यह भी लगाया गया कि वाहन बिना बीमा के चलाया जा रहा था, जबकि वाहन का बीमा पूरी तरह वैध है।
मामले की सच्चाई
गाड़ी मालिक राजेश मुकेश कुमार के पास Digit General Insurance Ltd. की बीमा पॉलिसी है, जो 03 जुलाई 2025 से 13 अगस्त 2026 तक वैध है। यानी चालान की तारीख 16 सितंबर 2025 को वाहन का बीमा पूरी तरह सक्रिय था। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने धारा 196 (Motor Vehicle Act) के तहत बिना बीमा के वाहन चलाने का चालान कर दिया।
चालान की स्थिति
16 सितंबर 2025 को जारी इस चालान में दो आरोप लगाए गए—
- बिना हेलमेट वाहन चलाना (धारा 194D, जुर्माना ₹1000)
- बिना बीमा प्रमाणपत्र वाहन चलाना (धारा 196, जुर्माना ₹2000)
कुल जुर्माना राशि ₹3000 निर्धारित की गई है।
लोगों ने उठाए सवाल
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर बीमा पॉलिसी वैध है तो पुलिस द्वारा ‘बिना बीमा’ का चालान करना सीधी लापरवाही है। इससे आम लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
पीड़ित का पक्ष
राजेश मुकेश कुमार ने बताया कि उनके पास बीमा की मूल कॉपी उपलब्ध है और वह इस मामले में ट्रैफिक पुलिस से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि –
"यह साफ प्रशासनिक गलती है। बीमा वैध रहने के बावजूद चालान करना आम जनता के साथ नाइंसाफी है।"
प्रशासन की जिम्मेदारी
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को पहले वाहन मालिक से बीमा पॉलिसी की जांच करनी चाहिए। डिजिटल व्यवस्था के बावजूद अगर वैध बीमा होने पर चालान काटा जा रहा है तो यह सिस्टम की गंभीर खामी है।
👉 यह खबर “आम आदमी के साथ अन्याय” और “सिस्टम की गड़बड़ी” पर केंद्रित है।
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