498(A) में नहीं होगी तत्काल गिरफ्तारी
हमारे संवाददाता लक्ष्मण पाण्डेय की खबर |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज अतिमहत्वपूर्ण निर्णय 498(A) के उपर दिया है न्यायालय ने अपने फैसले में कहाकि भा द वि के धारा 498(A) के तहत यदि कोई एफ आई आर दर्ज होती है तो अभियुक्त को तत्काल गिरफ़्तार नही किया जाये। तथा दो माह की कूलिंग पीरियड रखा जाए। साथ ही दो माह तक गिरफ़्तरी पर रोक रहेगी। मा उच्च न्यायालय के आदेश मे या भी कहा गया की मुकदमे को तत्काल परिवार कल्याण समिति के पास भेजा जाय क्युकी दहेज के मामले मे प्राथमिक बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है।
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