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इसे लगाना मना है, नियम तोड़कर सड़क पर दौड़ रहीं 80 प्रतिशत गाड़ियां, नहीं होता तो बक्सर में बच जाती चार की जिंदगी

आटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों में बम्पर गार्ड नहीं लगाती हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 52 के तहत यह गैरकानूनी है। लेकिन बिहार में 80 प्रतिशत दो पहिया और चार पहिया वाहनों में बम्पर लगे हैं। दुर्घटना का बड़ा कारण बम्पर बन रहे हैं। सोमवार को बक्सर में भी एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत का कारण भी बम्पर बना है। घटना के बाद जब 'दैनिक भास्कर डिजिटल' ने पड़ताल की तो पता चला 80 प्रतिशत गाड़ियों में बम्पर लगे हैं। केंद्र सरकार ने 17 दिसम्बर 2017 से बम्पर पर प्रतिबंध लागू कर दिया था। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन बिहार में इसका असर नहीं दिख रहा है।

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बम्पर से हादसा हुआ गंभीर

बक्सर में जिस लग्जरी वाहन से हादसा हुआ है उसमें बड़े-बड़े बम्पर लगे हुए थे। अगर बम्पर नहीं होता तो हादसा इतना गंभीर भी नहीं होगा। अक्सर बम्पर के कारण ही घटनाएं होती हैं। 20 सितंबर को पटना के सिपारा में हुई घटना में दो बाइक सवारों की मौत हो गई थी। घटना का कारण लग्जरी कार में लगे बम्पर में बाइक फंसने से हुआ था।

पटना में बम्पर का बड़ा कारोबार

आटोमोबाइल कारोबार से जुड़े पटना के गोविंद मोदी का कहना है कि हर नई गाड़ी शोरुम से आने के बाद पहले बम्पर लगाने के लिए दुकानों पर जाती है। वाहन स्वामी इससे होने वाला नुकसान नहीं समझते हैं। चार पहिया वाहन में जहां एयरबैग का सेंसर नहीं काम करता है वहीं बाइक के माइलेज पर भी असर पड़ता है। कारोबारी संजय कुमार का कहना है कि पटना में बड़ा कारोबार है। यहां इस पर कोई प्रशासनिक रोक नहीं है। इस कारण से कारोबार भी चल रहा है। कार समेत फोर व्हीलर के अगले भाग में फिट किया जाने वाला लोहे या स्टील का क्रेश गार्ड के फिटमेंट को यातायात विभाग बीच में चेक करता था और कार्रवाई भी की जाती थी लेकिन अब इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 52 के तहत वाहन पर क्रेश गार्ड का फिटमेंट गैरकानूनी है लेकिन बिहार में नियम हवा है।



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गाड़ियों में लगे बम्पर बड़े सड़क हादसों को निमंत्रण देते हैं।


source https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/banned-bumper-guard-in-motor-vehicle-act-becoming-concern-of-serious-accidents-bihar-local-news-127851212.html

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