एक बुजुर्ग की हत्या मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा का फैसला आया है। फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संस्थान संदीप मिश्र की अदालत ने सुनाई है। दोनों अभियुक्तों को तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी फैसला अदालत से सुनाया गया है।
ज्ञात हो कि 18 जून को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्ठम संदीप मिश्र ने दुर्गावती थाना कांड संख्या 317/17 में हत्या के दो अभियुक्तों कल्यानीपुर के निवासी सनील पांडेय और माधव पांडेय को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया था, और फैसले की सुनवाई 25 जून को मुक़र्रर किया था। आज गुरुवार 25 जून को न्यायाधीश संदीप मिश्र ने दोनों पक्षो के बहस के बाद दोनों अभियुक्तों को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 452 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट में दोनों को 7-7 साल व दोनों धाराओं में प्रत्येक को 10-10हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।
दोनों अभियुक्तों पर नामजद एफआईआर दर्ज था: लोक अभियोजक कुलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्तो पर 16 दिसंबर 2017 को कल्यानीपुर निवासी रमाकांत पांडेयको कट्टा से गोली मार कर हत्या करने का आरोप था। रमाकांत पांडेय ने घायल अवस्था में अपने मृत्यु पूर्व बयान में दोनों अभियुक्तों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया था। जिसे न्यायालय ने जमीनी विवाद में इरादतन हत्या मानते हुए दोनों अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा दी है।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/bhabhua/news/two-accused-get-life-imprisonment-in-bhabhua-murder-case-127448589.html
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