भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहलें
संवाददाता चन्दन कुमार सिंह की खबर |
- निर्वाचक नामावलियों को अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा।
- बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र दिया जाएगा।
- मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक निर्वाचक-अनुकूल बनाया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहलें की हैं। ये उपाय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में इसी वर्ष मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं।
आयोग अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले।
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