अधिवक्ता से दुर्व्यवहार में जहानाबाद एसपी व घोसी थानाध्यक्ष तलब

अधिवक्ता से दुर्व्यवहार में जहानाबाद एसपी व घोसी थानाध्यक्ष तलब

पटना। पटना हाई कोर्ट ने बगैर प्राथमिकी दर्ज किए ही याचिकाकर्ताओं के घर में बांस के सहारे जहानाबाद के पुलिसकर्मियों के घुसने और याचिकाकर्ताओं के साथ मारपीट करने के मामले में सुनवाई करते जहानाबाद के एसपी और घोसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को आगामी 14 फरवरी को तलब किया है। जस्टिस चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने अधिवक्ता जय प्रकाश और मोसमात कमला कुमारी की आपराधिक रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं एवं उनकी मां हैं, जो जहानाबाद में एक साथ रहते हैं। याचिकाकर्ता जय प्रकाश का अपनी पत्नी के साथ कुछ मतभेद हो गया था, जिसकी सूचना पत्नी द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा कथित रूप से जय प्रकाश के घर पर 29 दिसंबर, 2022 को 4 बजे सुबह में बगैर किसी नोटिस के रेड किया गया था। फिर, जय प्रकाश को जबरन पुलिस थाना लाकर घोसी थाना के एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बुरी तरह से पिटाई की गई थी और धमकी भी दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 14 फरवरी को की जाएगी।
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