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पाकिस्तान में गर्लफ्रंेड बनाना भी अपराध

पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड बनाना भी अपराध

पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है। पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड बनाना एक अपराध है। यहां शादी से पहले कपल संबंध नहीं बना सकते और व्यभिचार की सजा बहुत सख्त है। पाकिस्तान के हुदूद अध्यादेश के अनुसार व्यभिचार के आरोपियों को फांसी की सजा दी जा सकती है, हालांकि, अभी तक सिर्फ जेल की सजा ही दी गई है, वहीं अविवाहित लोगों को 5 साल तक की सजा दी जाती है तो वहां अधिकतर लोग रमजान के दिनों में रोजा रखते हैं। रोजे के दौरान बाजार में स्ट्रीट फूड या कुछ भी खाना बैन है। पब्लिक प्लेस पर अगर आप खाना खाते दिख गए तो आपको सजा हो सकती है। पाकिस्तान में अगर आपने जानबूझकर या गलती से किसी दूसरे का फोन छुआ तो आपको जेल हो सकती है। यहां बिना इजाजत फोन छूना गैर कानूनी है और लोगों को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर मीम शेयर करना आम बात हो गई है। मीम यानी फनी फोटोज और वीडियोज जिसे लोग अपने दोस्तों को भेजते हैं या टैग करते हैं। साथ ही अपनी टाइमलाइन पर भी शेयर कर देते हैं। मगर पाकिस्तान में अगर आपने ऐसा किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप किसी का मजाक बनाने के लिए मीम शेयर करते हैं तो भी जुर्माना लगता है। भारत में कई लोग, जनता के द्वारा नियुक्त किए गए अपने प्रधानमंत्री को भी गालियां देने लगते हैं और सोशल मीडिया पर बुराभला कहने लगते हैं। वाद-विवाद और सहमति-असहमति होना लोकतंत्र में जरूरी है मगर प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर अपमान गलत है। उसके बावजूद लोग बच जाते हैं और उन्हें किसी तरह से सजा नहीं मिलती पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां नागरिक अगर पब्लिक पोर्टल पर अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं तो उन्हें तुरंत जेल हो सकती है, इसलिए वो पीएम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कुछ अरबी शब्दों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने पर पाबंदी है। अल्लाह, मस्जिद, रसूल, नबी, जैसे शब्द लिस्ट में शामिल हैं।
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