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पटना हाईकोर्ट में गर्मी की छुटि्टयों का आदेश |

पटना हाईकोर्ट में गर्मी की छुटि्टयों का आदेश |

हमारे संवाददाता लक्ष्मण पाण्डेय की खबर 
ई-फायलिंग के जरिये केस दाखिल करने पर भी आ गया आदेश
पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने 23 मई से लेकर 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार हाई कोर्ट ने जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच गठित की है। जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। अवकाश के दौरान अधिवक्ता ई-फाइलिंग द्वारा केस दाखिल नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में केवल जरूरी मामलों की मेंशनिंग हो सकेगी।
एडवोकेट्स एसोसिएशन ने की थी गर्मी छुट्टी रद्द करने की मांग
इससे पहले पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने गर्मी की छुट्टी रद करने की मांग उठाई थी। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट प्रशासन से एसोसिएशन ने इसके लिए आग्रह किया था। उन्‍होंने कहा कि लंबे समय से कोरोना काल की वजह से बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमों को देखते हुए आगामी 24 मई से पटना हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद कर वर्चुअल मोड में ही सभी प्रकार के मुकदमों पर सुनवाई की जाए।


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