बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव

बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय बैंक की तरफ से लोन देने के नियमों में बदलाव के बाद अब आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने इन नियमों को जारी किया है। नए नियम लागू होने का सीधा फायदा बैंक ग्राहकों को मिलेगा। अक्सर बैंक लॉकर्स में चोरी होने की शिकायतें आती रहती थीं। लेकिन अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंधित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक चोरी की वारदात पर बैंक पल्ला झाड़ लेते थे और कह देते थे कि इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा। इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है। आरबीआई का मानना है कि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते। सही जानकारी प्राप्त करना उनका हक है। अब जब भी आप अपना लॉकर एक्सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से आपको ई-मेल और एसएमएस के जरिये दिया जाएगा। आरबीआई की तरफ से यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया गया है। नए नियमों के तहत बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया लेने का हक है। अगर आपके लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क बैंक नहीं ले सकता।
लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब सीसीटीवी से निगरानी करना जरूरी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 दिन तक का डेटा स्टोर करके रखना होगा।
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