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लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोपालगंज के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाय । सुरेश चन्द्र पाण्डेय त्यागी

लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोपालगंज के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाय ।
सुरेश चन्द्र पाण्डेय त्यागी

विजयपुर (गोपालगंज) सूचना के अधिकार अधिनियम २००५के तहत प्रपत्र (क) के अंतर्गत लोक सूचना पदाधिकारी सह उप सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विहार पटना के कार्यालय से संबंधित श्री साहू टेडर्स पगरा वाजार द्वारा ब्यापक पैमाने पर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के विरुद्ध जांच के संबंध में निवंधित डाक के माध्यम से की गई कार्रवाई की सूचना मांगी गई जिसके आलोक में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रपत्र (ज) के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विहार द्वारा जारी पत्र संख्या -सू ज क ( सू)-११०/२०२०-२२८ दिनांक १५-१-२१के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोपालगंज को नियमानुसार हस्तांतरित कर आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने केलिए आदेश दिया गया है। लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति अधिकारी गोपालगंज द्वारा सूचना नहीं दिए जाने के उपरांत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विहार द्वारा जारी पत्र संख्या-सू ज को (सू)-४३/२०२० द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोपालगंज को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने केलिए आदेश पारित कर मामले को निष्पादित किया गया जिसकी सुनवाई राज्य सूचना आयोग पटना में चल रही है। लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करना कर्तब्यहीनता का प्रतीक है साथ ही साथ वांछित सूचनाएं अव तक उपलब्ध नहीं कराया जाना सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ७की उप धारा (२) एवं (८)का उलंघन है। प्रमुख समाज सेवी एवं आर टी आई कार्य कर्ता सुरेश चन्द्र पाण्डेय त्यागी ने पुलिस थाना विजयपुर जिला गोपालगंज के अंतर्गत निवंधित डाक द्वारा शिकायतीपत्र समर्पित कर लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोपालगंज के विरुद्ध धारा -१६६ए एवं १६७ए के तहत अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
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