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दोपहिया और चार पहिया गाड़ी में वीआईपी बोर्ड लगा मिला तो लगेगा जुर्माना।

दोपहिया और चार पहिया गाड़ी में वीआईपी बोर्ड लगा मिला तो लगेगा जुर्माना।

झारखण्ड ब्यूरो श्रीनिवास सिंह से प्राप्त संवाददाता मुकेश कुमार की खबर
जमशेदपुर : नबंर प्लेट की जगह वीआईपी बोर्ड लगाकर चलने वाले को लगेगा जुर्माना जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर गंभीर है . शनिवार से जिले में वैसे गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है . जिला परिवहन विभाग द्वारा एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत वैसे वाहन मालिकों से एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है . जिले के ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह ने नम्बर प्लेट के स्थान पर वीआईपी बोर्ड लगाकर चलनेवालों के साथ सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं . वहीं डीटीओ दिनेश रंजन ने वाहन चालकों एवं मालिकों से नम्बर प्लेट के स्थान पर अन्य पद और ओहदे लिखे बोर्ड लगाकर चलने से बचने की अपील की . साथ ही एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत होनेवाले कार्रवाई से भी बचने की अपील की . उधर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई से वीआईपी ओहदे लिखे वाहन लेकर सड़कों पर निकले वाहन मालिकों और चालकों में हड़कंप मच गया . वैसे यह कार्रवाई झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संशोधित एमवी एक्ट अधिग्रहण करने के बाद से शुरू हुई है .
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