दोपहिया और चार पहिया गाड़ी में वीआईपी बोर्ड लगा मिला तो लगेगा जुर्माना।
झारखण्ड ब्यूरो श्रीनिवास सिंह से प्राप्त संवाददाता मुकेश कुमार की खबर
जमशेदपुर : नबंर प्लेट की जगह वीआईपी बोर्ड लगाकर चलने वाले को लगेगा जुर्माना जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर गंभीर है . शनिवार से जिले में वैसे गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है . जिला परिवहन विभाग द्वारा एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत वैसे वाहन मालिकों से एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है . जिले के ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह ने नम्बर प्लेट के स्थान पर वीआईपी बोर्ड लगाकर चलनेवालों के साथ सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं . वहीं डीटीओ दिनेश रंजन ने वाहन चालकों एवं मालिकों से नम्बर प्लेट के स्थान पर अन्य पद और ओहदे लिखे बोर्ड लगाकर चलने से बचने की अपील की . साथ ही एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत होनेवाले कार्रवाई से भी बचने की अपील की . उधर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई से वीआईपी ओहदे लिखे वाहन लेकर सड़कों पर निकले वाहन मालिकों और चालकों में हड़कंप मच गया . वैसे यह कार्रवाई झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संशोधित एमवी एक्ट अधिग्रहण करने के बाद से शुरू हुई है .
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