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बिहार में फिर से बढ़ा लॉकडाउन | जानीय क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

बिहार में फिर से बढ़ा लॉकडाउन | जानीय क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

·         सभी दुकाने एक दिन बीच कर सुबह ६ बजे से अपराह्न २ बजे तक खुलेंगी |

कोरोनावायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना  पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में करुणा के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाए गए इसी क्रम में दिनांक ०५.०५.२०२१ से दिनांक ०१.०६.२०२१ तक 3 चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन सार्वजनिक स्थलों एवं समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में करुणा संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशा अनुकूल सुधार हुआ है परिणाम तक वर्तमान में राज्य में करुणा के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20000 के नीचे आ गई है |

गृह सचिव भारत सरकार के निर्देशानुसार ३१.०५.२०२१ को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में करोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों वाहनों के आवागमन दुकानों प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को दिनांक ०२.०६.२०२१  से ०८.०६.२१  तक कुछ संसोधनो के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है :-

१.    सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे एवं गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे |

·         परंतु आवश्यक सेवाओं तथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यालय, अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव,  विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय आवश्यक कार्य करेंगे|

·          न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा |

२.    सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 1 दिन बीच कर अल्टरनेट डे प्रातः 6:00 से लेकर 2:00 अपराह्न तक खुल सकेंगे जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे

·         परंतु बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय गतिविधियां, औद्योगिक  एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान , सभी प्रकार के निर्माण कार्य , ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य,  प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां ,पैट्रोल पंप एलपीजी पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान|

३.      आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध पी डी एस की दुकानें पूर्व के अनुमान प्रातः 7:00 से 11:00 बजे पूर्वाहन के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6:00 से 10:00 पूर्वाहन तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 से 12:00 बजे मध्यान तक ही खुलेंगे उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी देखेंगे जिसमें एक ही स्थान पर दुकान ना रहे और भीड़ ना हो|

४.      कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सेवाएं निजी सुरक्षा सेवाएं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री , निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6:00 से 10:00 बजे पूर्वाहन तक खुली रह सकती हैं|

५.     लीची आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु काठ की पेटियों  के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में न्यूनतम संख्या से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी अन्य सभी प्रतिष्ठान work-from-home के आधार पर कार्य कर सकते हैं|

६.      अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान उनके निर्माण एवं वितरण इकाई सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल , नर्सिंग होम ,एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे|

७.     सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा|

८.    सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा

·         लेकिन सभी प्रकार के मालवाहक वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमानित रहेगी|

·          केवल रेल वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान में सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी|

·          स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य योजना कार्य में  प्रयुक्त निजी वाहन निर्माण के कार्यों से संबंधित , कार्यालयों के सरकारी वाहन ,वन प्रबंधन में संलग्न वाहन , वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ईपास निर्गत है|

·          वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो|

·         कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमन्य सेवाओं के निजी वाहन|

·         अंतर राज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन|

·         स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्री धारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदा नियोजन हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों के अभ्यार्थियों को walk-in-interview के आयोजन स्थल तक जाने आने की अनुमति होगी आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी||

·         सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी|

·         रेस्टोरेंट्स दुकानें बंद रहेंगी इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक  होगा|

·          राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं |

·         होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डायनिंग के साथ अनुमान में होगा|

·         सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे|

·         सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक , मनोरंजन , खेलकूद , शैक्षणिक , सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन,  समारोह प्रतिबंधित होंगे|

·         सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जीव पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद होंगे|

·         सार्जनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी|

·         विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की आधी सीमा रहेगी|

·         सभी जिला अधिकारी अपने-अपने जिला अंतर्गत चयनित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे|

·         सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 अस्पतालों ,  केयर सेंटर  तथा डेडीकेटेड कोविड-19 सेंटरों पर मरीजों की देखरेख में लगे अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी|

·          यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं  या किसी निजी व्यक्ति, संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के अटेंडेंस के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है| इसके लिए इसमें सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड की साफ-सफाई का ध्यान रखना अनिवार्य होगा|

·          रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान होंगे |

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