सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है। बिहार विधानसभा निर्वाचन- 2020 में भी राज्य के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी बूथाें के बाहर इससे संबंधित पोस्टर अनिवार्य रूप से चस्पाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने नोडल अधिकारी प्रशिक्षण कोषांग को मतदानकर्मियों काे तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में इससे अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अनुमंडल अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, बीडीओ, पीसीसीपी, सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी व थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन कराने के लिए कहा है।
इधर, प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस
साहेबगंज प्रखंड के वासुदेवपुर सराय चौक पर बिना अनुमति बुधवार को चुनावी नुक्कड़ सभा करने के आरोप में एनडीए के वीआईपी प्रत्याशी राजू कुमार सिंह राजू पर साहेबगंज थाना में कनीय अभियंता सह एफएसटी2 के मजिस्ट्रेट अल्ताफ गौहर ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पूर्व उन्होंने प्रचार वाहन को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/all-polling-stations-in-the-district-declared-smoke-free-zone-127860026.html
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