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नीतीश ने जिस आलीशान प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाई रोक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन दिन पहले जिस आलीशान प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल पटना का कलेक्ट्रेट भवन नहीं तोड़ा जाएगा और उसकी जगह नया भवन नहीं बन सकेगा। नीतीश ने तीन दिन पहले यानि 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट भवन का शिलान्यास किया था। इसे दो साल में पूरा करने का भी लक्ष्य था। लेकिन, अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया।

सुप्रीम कोर्ट में लगी है याचिका
कलेक्ट्रेट हेरिटेज बिल्डिंग है या नहीं इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में पिछले एक साल से मामला चल रहा है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने एक कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट के निर्माण की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इनटैक्ट संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।

इनटैक्ट संस्था के द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तस्वीरें साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तभी पुराने भवन को तोड़ा जाएगा और नया भवन बन सकेगा।



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Supreme Court bans the luxurious project that Nitish inaugurated 3 days before


source https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/supreme-court-bans-the-luxurious-project-that-nitish-inaugurated-3-days-before-127730250.html

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