पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अर्द्ध न्यायिक काम करने वाले सभी ट्रिब्यूनल की वर्तमान स्थिति और वहां लंबित पड़े मामलों के संबंध में राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ‘वेटेरनस फोरम’ व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि राज्य के सभी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष, सदस्य तथा स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें कितने खाली हैं? लंबित मामलों की तारीखें क्या हैं?
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण को आवंटित दो फ्लैटों में से एक फ्लैट ही हस्तांतरित किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस ट्रिब्यूनल के कार्य करने के लिए दो फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/how-many-cases-pending-in-the-tribunal-how-many-posts-are-vacant-127535617.html

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