पटना - उत्तर प्रदेश की ‘योगी सरकार’ ने गोहत्या रोकने के लिए नया अध्यादेश जारी किया है । इसके अनुसार गोहत्या करनेवालों को 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए दंड होगा । ‘योगी सरकार’ का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है, हिन्दू जनजागृति समिति इसका स्वागत करती है ! हाल ही में केरल में एक गर्भिणी हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया था, जिससे वह गंभीररूप से घायल हुई और अंत में तडप-तडप कर मर गई । इस घटना को दो ही दिन बीते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में गाय को विस्फोटक खिलाया गया, जिससे वह गंभीररूप से घायल हुई । देश में प्राणियों और गोमाता पर होनेवाले अत्याचार तथा हत्याएं रोकने के लिए कठोर कानून नहीं है । इसीलिए, क्रूरतापूर्ण अमानवीय कृत्य करने का दुस्साहस बढ रहा है । इतना ही नहीं, अनेक गोरक्षकों की दिन दहाडे हत्या हो रही है । अनेक बार जांच में ढिलाई बरतते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी धर्मांध कसाईयों की सहायता करता है । ऐसी स्थिति में, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यह अध्यादेश जारी किया है, वह गोरक्षा के लिए अर्थात संतों-महंतों, हिन्दुत्वनिष्ठों, गोरक्षकों से सर्वसामान्य गोप्रेमियों तक सबके लिए आशा की एक किरण है । गोमाता की रक्षा के लिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अपितु पूरे देश में ऐसा कठोर कानून लागू हो, यह मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने की है ।
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