फेल (वैद्यता तिथि समाप्त ) ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान कोई भी फाइन वाहन मालिकों को नहीं देना होगा। बता दें कि 24 मार्च 2020 से सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उसके बाद से सभी कार्यालय को बंद कर दिया गया था। इस दौरान सभी वाहन चालक और मालिकों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम भी बंद हो गया था।
उसी समय परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा पत्र जारी कर 30 जून तक समय सीमा बढ़ा दी गई थी। विभाग के द्वारा बताया गया है कि 30 जून तक वाहनों से संबंधित वैधता समाप्त होने पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा और शुल्क जमा कर आगे के लिए वैधता बढ़ा दी जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि शुल्क जमा करने की डेट बढ़ाई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने तथा फिटनेस वर्क परमिट बनवाने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
लॉकडाउन की वजह से राजस्व का नुकसान
जिला परिवहन विभाग में वाहनों के रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट तथा अन्य शुल्क से प्रत्येक महीने करोड़ों रुपए के राजस्व की वसूली होती है। लॉकडाउन के दौरान विभाग को सबसे अधिक क्षति हुई है। वाहन मालिक निर्धारित समय अवधि में बिना शुल्क जमा किए ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करा सकते हैं।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/kaimur/news/now-driving-license-can-be-renewed-till-june-30-127407912.html

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