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ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति|

ग्रामीण  क्षेत्रों  में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति|
आज २५.०४.२०२० को गृह मंत्रालय मंत्रालय से प्राप्त सुचना के अनुसार गृह मंत्रालय ने  ग्रामीण क्षेत्रों में , शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है मंत्रालय ने  शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है| गृह मंत्रालय ने स्पस्ट किया कि  शहरी क्षेत्रों में बाजारों / बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है| साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।  शराब की बिक्री  के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री पर प्रतिबंधित  हैजिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।  
 जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया हैउपर्युक्‍त दुकानों को उन सभी क्षेत्रोंचाहे वे ग्रामीण हों या शहरीमें खोलने की अनुमति नहीं है,  जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।
इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:
·        ग्रामीण क्षेत्रों मेंसभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकिशॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।
·        शहरी क्षेत्रों मेंसभी एकल दुकानोंआस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकिबाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।