ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति|
आज
२५.०४.२०२० को गृह मंत्रालय मंत्रालय से प्राप्त सुचना के अनुसार गृह मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में , शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़, सभी दुकानों को
खोलने की अनुमति दी है मंत्रालय ने शहरी
क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और
आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है| गृह मंत्रालय ने
स्पस्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में
बाजारों / बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है| साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने
की अनुमति है। शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री पर प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।
जैसा कि समेकित संशोधित
दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त
दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या
शहरी, में खोलने की अनुमति
नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित
प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।
इस आदेश का
तात्पर्य यह है कि:
·
ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल
में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।
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शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की
अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार
परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।