खेती-किसानी के संबंध में दी गई छूट
कृषि
मशीनरी व कलपुर्जों की दुकानें, हाईवे पर ट्रकों के गैरेज चालू रहेंगे
केंद्रीय
गृह मंत्रालय ने जारी किया एक और आदेश
लॉकडाउन
के दौरान किसानों को परेशानी से बचाने की कवायद
कोरोना
वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बीच खेती-किसानी को लेकर केंद्र सरकार ने
कई तरह की छूट प्रदान की है, ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो और देश में खाद्यान्न की कमी भी नहीं आने
पाएं। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया है।
खेती-किसानी
के संबंध में गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार, कृषि मशीनरी तथा उनके कलपुर्जों की दुकानें लॉकडाउन के दौरान चालू रखी जा सकेगी। इस छूट में
संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया गया है।
हाईवे पर
ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैरेज तथा पेट्रोल पंपों को भी चालू किया जा सकेगा, ताकि कृषि उपज का परिवहन सुगमता से हो सकें।
इसी तरह,
चाय बागानों
पर अधिकतम 50
प्रतिशत
कर्मचारी रखते हुए काम किया जा सकेगा।
गृह
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा जाएं
और बीमारी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। जिला प्रशासन को इस संबंध
में निगरानी रखने को कहा गया है।