फ्रेजर रोड, पटना स्थित मेसर्स बंसी विहार रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर निरीक्षण

- त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी
- खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर राज्यभर में निरीक्षण, खाद्य कारोबारियों को दिए जा रहे आवश्यक निर्देश
07 अक्टूबर 2026
त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्यभर में लगातार निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है।राज्य में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में फ्रेजर रोड, पटना क्षेत्र स्थित मेसर्स बंसी विहार रेस्तरां का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित कई मानकों का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिष्ठान को कुल 112 अंकों में 63 अंक प्राप्त हुए, जो 57 प्रतिशत है। निरीक्षण का अंतिम परिणाम गैर-अनुपालन (Non-Compliance) पाया गया।
निरीक्षण के दौरान परिसर में खाद्य पदार्थों एवं पैकेजिंग सामग्री के उचित भंडारण, पर्याप्त वेंटिलेशन, उपकरणों की उपयुक्तता, फर्श की स्थिति, पेयजल से संबंधित अभिलेख तथा दीवारों एवं छत की स्थिति सहित कई बुनियादी मानकों में कमी पाई गई।

साथ ही, कच्चे माल की सफाई, खाद्य उपकरणों की स्वच्छता, कटरी एवं क्रॉकरी की सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन तथा खाद्य पदार्थों की पोर्शनिंग के दौरान स्वच्छता संबंधी कमियां भी पाई गईं। निरीक्षण के दौरान आने वाली खाद्य सामग्री के रिकॉर्ड तथा FIFO एवं FEFO व्यवस्था के उचित अनुपालन में भी कमी पाई गई।
रखरखाव एवं स्वच्छता के अंतर्गत मापने एवं निगरानी करने वाले उपकरणों का निर्धारित समय पर कैलिब्रेशन नहीं कराया गया था। प्रतिष्ठान को पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र सहित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, हालांकि खाद्य संचालकों के वार्षिक चिकित्सा परीक्षण एवं टीकाकरण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
निरीक्षण के उपरांत खाद्य कारोबार संचालक को FSSR, 2011 के प्रावधानों एवं धारा-IV के तहत 14 दिनों के भीतर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, सुधार नोटिस प्राप्त होने तक प्रतिष्ठान को बंद रखने तथा खाद्य सामग्री के भंडारण एवं उपयोग में FIFO एवं FEFO नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर आगे भी निरीक्षण एवं कार्रवाई जारी रहेगी। खाद्य कारोबारियों से अपील की गई है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी, निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने, प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं उचित हैंडलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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