FIFO व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक स्थगित, SC/ST व जनसंवाद मामलों को मिलेगी प्राथमिकता
पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को ध्यान में रखते हुए बिहारभूमि पोर्टल पर लागू FIFO (फर्स्ट इन–फर्स्ट आउट) व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
माननीय उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) से जुड़े मामलों तथा जनसंवाद के माध्यम से आए आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
विभाग के अनुसार, वर्तमान FIFO व्यवस्था के कारण कई प्राथमिकता वाले मामलों के निष्पादन में विलंब हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी बिहार स्टेट सेंटर, पटना को पत्र भेजकर आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च, 2026 तक बिहारभूमि पोर्टल पर आवेदनों के निपटारे में FIFO क्रम बाध्यकारी नहीं रहेगा, जिससे प्राथमिकता श्रेणी के मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्धारित तिथि के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता होने पर FIFO प्रणाली को पुनः लागू करने को लेकर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।इस आदेश की प्रति सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
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