
पटना में कानून-व्यवस्था को लेकर जिला दंडाधिकारी का अहम आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
पटना:
जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश संभावित तनाव, विधि-व्यवस्था की आशंका एवं असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले के चिन्हित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध सभा, जुलूस, प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का अनधिकृत प्रयोग तथा शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
समयावधि और प्रभाव क्षेत्र
आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 02 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। इस अवधि में प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की सख्त चेतावनी
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा, जिस पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस व प्रशासन को निर्देश

आदेश की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों—जिला पुलिस, अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्षों एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों—को भेज दी गई है ताकि आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जा सके।

निष्कर्ष
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश नववर्ष के अवसर पर जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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