पटना सेशन कोर्ट ने 39 साल पुराने बम ब्लास्ट व डकैती मामले में तीन अभियुक्तों को बरी किया

पटना, 15 सितम्बर 2025।
एडीजे-29, पटना की अदालत ने सोमवार को पीरबहोर थाना कांड संख्या 170/1986 (दिनांक 11 जून 1986) से जुड़े बम ब्लास्ट और डकैती के मामले में लंबी सुनवाई के बाद तीन आरोपितों — नागेंद्र यादव, अशोक कुमार और विनोद सोनार उर्फ विनोद कुमार — को बरी कर दिया।
यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 979/1992 के तहत चल रहा था। उल्लेखनीय है कि इस कांड को तत्कालीन थाना अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने दर्ज कराया था और आरोपपत्र में गंभीर धाराओं के तहत अभियुक्तों को आरोपित किया गया था।
सुनवाई के दौरान इस केस में एकमात्र गवाह मुरारी प्रसाद सिंह (गवाह संख्या-2) ने अदालत में कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद उनकी स्मृति कमजोर हो गई है और उन्हें घटना के बारे में ठीक से याद नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई गवाह अदालत में प्रस्तुत नहीं हुआ। साक्ष्यों के अभाव में सरकारी अधिवक्ता आरोप सिद्ध करने में असफल रहे, जिसके आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को रिहा कर दिया।
मुदालयगण की ओर से अधिवक्ता शिवानंद गिरि (पटना हाईकोर्ट एवं सिविल कोर्ट) तथा अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी की। मीडिया से बातचीत में श्री गिरि ने कहा, “यह मामला पूरी तरह झूठे आरोपों पर आधारित था। करीब 39 वर्षों तक चले इस मुकदमे में अंततः न्याय हुआ है।”
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे पुराने मामलों के लंबित रहने से न्याय प्रणाली पर बोझ बढ़ता है और निर्दोष लोग दशकों तक परेशान होते रहते हैं। सरकार को चाहिए कि 20 साल से अधिक पुराने मामलों के लिए विशेष स्पीडी ट्रायल चलाकर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करे।
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