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राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में प्रदर्शित करने का मामला – अदालत में दाखिल परिवाद पर सुनवाई

राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में प्रदर्शित करने का मामला – अदालत में दाखिल परिवाद पर सुनवाई

पटना।
कांग्रेस पार्टी द्वारा 2019 में आयोजित रैली से जुड़े विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। इस रैली के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर और पोस्टरों में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को भगवान श्रीराम के स्वरूप में प्रदर्शित किया गया था। इसे आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़े गंभीर विषय के रूप में लेते हुए भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव डॉ  आर. डी. मिश्र ने एक परिवाद पत्र मा० मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना की अदालत में दाखिल किया था।

मामले में संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई मा० विशेष न्यायाधीश, एम.पी./एम.एल.ए. कोर्ट द्वारा की गई। परिवाद पत्र में मा० राहुल गांधी, मदन मोहन झा  सहित चार कांग्रेस नेताओं को अभियुक्त बनाया गया है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता लक्ष्मण पांडेय ने पक्षकार की ओर से जोरदार बहस की और अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक प्रतीकों एवं भगवान श्रीराम के स्वरूप का उपयोग न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है बल्कि जनमानस को गुमराह करने का भी प्रयास है।

अब अदालत द्वारा इस मामले में आगे संज्ञान लेने पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। मामला राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से संवेदनशील माना जा रहा है और अगली सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें न्यायालय पर टिकी हुई हैं।

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