रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के चार इलाकों में मार्शल लाॅ
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। पुतिन ने इसी के साथ रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं।
पुतिन ने मार्शल लॉ के तहत उठाए जाने वाले कदमों को तत्काल स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि उनका आदेश 20 अक्टूबर से प्रभावी होगा। उन्होंने अपने आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इस दौरान रूस की सेना ने अपने कब्जे वाले इलाकों को आम लोगों से खाली करा लिया। दक्षिणी शहर खेरसॉन में यूक्रेन के जवाबी हमले के साथ ही 2,50,000 से अधिक लोगों, उद्योगों और एक प्रमुख बंदरगाह वाले शहर में यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई सर्दियों में भी जारी रहने की आशंका है। रूस की संसद के ऊपरी सदन ने चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने के पुतिन के फैसले पर तुरंत मुहर लगा दी। यह मौजूदा कानून बताता है कि इसमें यात्रा और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सख्त सेंसरशिप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यापक अधिकार शामिल हो सकते हैं।
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