सीबीआई अदालत ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबर है कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, 13 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले यानी 13 जून तक सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में थे। सत्येंद्र जैन को ईडी निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
इसके बाद सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई थी। बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित धन शोधन के मामले में सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को चार दिन के लिए बढ़ाकर 13 जून तक कर दिया था। ईडी ने आवेदन में उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। वहीं, बीते दिनों सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की थी। ईडी के सूत्रों की मानें तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने सत्येंद्र जैन के आवास और कई अन्य लोकेशन पर अभी छापेमारी की थी। तब सूत्रों ने कहा था कि नौ जून तक ईडी की हिरासत में बंद सत्येंद्र जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के सिलसिले में यह छापेमारी की है। ईडी की टीम अभी सत्येंद्र जैन के आवास के भीतर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। दिल्ली में काफी चर्चित ज्वेलर्स राम प्रसाद ज्वेलर्स के यहां भी छापेमारी चल रही थी। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन से जुड़े साउथ ईस्ट दिल्ली में राम प्रकाश ज्वेलर्स के लोकेशन पर भी छापेमारी की गई थी।
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