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मोदी समूह की सम्पत्ति के विवाद में मध्यस्थ तय

मोदी समूह की सम्पत्ति के विवाद में मध्यस्थ तय

देश के बड़े कारोबारी घराने में शुमार मोदी समूह की संपत्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है। ये विवाद दिवंगत कृष्ण कुमार मोदी (केके मोदी) के बेटे ललित मोदी और उनकी मां, बहन के बीच है। आपको बता दें कि ललित मोदी, आईपीएल के कमिश्नर भी रह चुके हैं। उन्हें मोदी समूह की जिम्मेदारी साल 2010 में मिली थी। ललित मोदी लंबे समय से देश से बाहर हैं। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के नामों को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया है। इन दोनों पूर्व न्यायाधीश के नाम पर पक्षों की भी सहमति भी बन गई है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिये दिवंगत उद्योगपति केके मोदी की पत्नी बीना मोदी और उनके बेटे ललित मोदी को मध्यस्थता का सुझाव दिया था। इसके साथ ही दोनों पक्षों से कहा था कि वे अपनी पसंद के मध्यस्थों के नाम दें। दरअसल, ललित मोदी देश से बाहर सिंगापुर में मध्यस्थता पर जोर दे रहे थे। इसके बाद ललित मोदी की मां बीना मोदी ने केस दायर किया था। इस केस में विवाद को लेकर सिंगापुर में ललित मोदी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया गया था।
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