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पूर्वी सिंहभूम जिले में आज तीसरी बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी सख्त पाबंदी

पूर्वी सिंहभूम जिले में आज तीसरी बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी सख्त पाबंदी

★ कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जिलेवासी संपूर्ण लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से करें अनुपालन- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी 

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झारखण्ड ब्यूरो श्रीनिवास सिंह से प्राप्त संवाददाता मुकेश कुमार की खबर
जिला जनसंपर्क कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से प्राप्त खबर के अनुसार  कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 24 जून की सुबह 6 बजे से 01 जुलाई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समयावधि को बढ़ाया गया है । साथ ही राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है । उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री सूरज कुमार ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का जिलेवासी अक्षरश: अनुपालन करें। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना दुकान सहित) बंद रहेंगी वहीं इस समयावधि में स्वास्थ्य सेवा व अन्य अनुमति प्राप्त सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे । 

संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को क्या क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे

रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगे । स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा दूध विक्रय केन्द्र भी खुले रहेंगे ।  

उपायुक्त सह जिला दण्डादिकारी ने जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें एवं कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित रखें। उन्होंने आमजनों से निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के अनुपालन कराने में सहयोग की बात कही है । इस दौरान निजी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर तथा बिना वैध कारण के अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । 

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