पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने पटना नगर निगम को प्रतिवादी बनाते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया है।
पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को होल्डिंग टैक्स के साथ वसूली करने के पटना नगर निगम की तुगलकी फरमान के खिलाफ बिहार सरकार के मुख्य सचिव, नगर विकास के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, आयुक्त, पटना नगर निगम, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पैरो सोफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड व ससक्त समिति, पटना नगर निगम को प्रतिवादी बनाते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया है।
याचिका में उच्च न्यायालय को बताया गया है कि 28-09-2020 को आयुक्त, पटना नगर निगम के आदेश द्वारा घर -घर से ठोस कचरा संग्रह के लिए शुल्क की वसूली का आदेश निर्गत किया है जबकि नगर निगम पूर्व से गृह कर में जल कर, मल कर, सफाई व स्वास्थ्य कर के साथ-साथ शिक्षा कर इत्यादि वसूलती है।
नगर निगम जमाबंदी करने व उसके आवेदन फार्म पर भी पैसा वसूल रही है। निगम का यह आदेश पूर्णतः गैरकानूनी है, पटना की जनता पर बेवजह का आर्थिक बोझ पूर्णत: अव्यावहारिक भी है।
कोरोना काल में एक ओर लोग जहां बेरोजगार हो रहें हैं तो दूसरी ओर निगम जनता से जज़िया कर की तरह शुल्क वसूली कर रही है। कार्यकारी आदेश कभी भी कानून के ऊपर नहीं हो सकता ।
पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर की यह जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता संजय कुमार ने दायर की है।
पटना जिला सुधार समिति के इस जनहित पहल का शशि शेखर रस्तोगी, पत्रकार अरूण सिंह, रंगकर्मी अनीश अंकुर, प्रदीप कुमार, दिलीप कुमार, संतोष सर्राफ, डाक्टर मंजर अहसन ,सरदार चंद्रपाल सिंह, विन्देश्वरी कपूर ,रतन मेहता, राणा साधना एवं अन्य लोगों ने स्वागत व प्रशंसा किया है।
दिव्य रश्मि केवल समाचार पोर्टल ही नहीं समाज का दर्पण है |www.divyarashmi.com
0 टिप्पणियाँ
दिव्य रश्मि की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे खबरों को लाइक ओर पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूले| दिव्य रश्मि समाचार यूट्यूब पर हमारे चैनल Divya Rashmi News को लाईक करें |
खबरों के लिए एवं जुड़ने के लिए सम्पर्क करें contact@divyarashmi.com