राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि 19 जनवरी से एक फरवरी तक पंचायत मतदाता सूची में संशोधन संबंधी दावा-आपत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में या फिर ऑनलाइन दी जा सकेंगी। एक फरवरी के बाद दावा एवं आपत्ति किसी भी स्तर पर नहीं ली जाएगी।
आयोग के अनुसार मतदाता सूची में आपत्ति एवं दावा तीन प्रपत्र में दी जाएगी।
इसके तहत किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र ख, किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संबंध में आपत्ति के लिए प्रपत्र ग और किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रपत्र घ में दावा आपत्ति की जा सकेगी।
प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां जमा किया जा सकता है। आयोग ने वोटरों से कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए कोई भी आवेदन आयोग को नहीं भेजें। संभव हो तो ऑनलाइन आवेदन करें।
आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 19 जनवरी को वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन होगा। प्रारूप प्रकाशन की अवधि 19 जनवरी से 1 फरवरी तक होगी। दावा आपत्ति का निपटारा 8 फरवरी तक किया जाएगा। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को होगा। छपाई 24 फरवरी को होगी।
ईसीआईएल ने किया ईवीएम का डेमोन्सट्रेशन
बिहार में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से पंचायत का आम चुनाव कराने की तैयारी है। इसे देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक काॅरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने राज्य निर्वाचन आयोग में ईवीएम मशीन का डेमोन्सट्रेशन किया। आयोग ने ईसीआईएल की नई तकनीक की ईवीएम काे परखा है। अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव के लिए आयोग करीब 15 हजार ईवीएम खरीदेेगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/apply-online-till-1-to-amend-the-voter-list-of-panchayat-elections-128081157.html

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