कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में कोविड-19 के मानक का अनुपालन करने के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है। नए गाइडलाइन के मुताबिक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार के समय नेताजी के साथ अधिकतम पांच व्यक्ति रहेंगे। इस संख्या के अलावा सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे। इसी तरह रोड-शो में अधिकतम 5 गाड़ियों की अनुमति मिलेगी। दो रोड-शो के काफिले के बीच में कम से कम 30 मिनट का अंतर रखा जाएगा।
सभा और रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी है। इस कारण प्रर्याप्त जगह वाले स्थान पर ही सभा और रैली के लिए अनुमति मिलेगी। यहां सोशल डिस्टेसिंग के लिए गोल घेरा चिह्नित करनी है। सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार के मानक से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभा और रैली का आयोजन के दौरान मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनर आदि आयोजनकर्ता को उपलब्ध कराना है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
मंगलवार को एसके मेमोरियल हॉल में जिले के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए डीएम कुमार रवि ने कहा कि नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही प्रस्ताव के रूप में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जाएंगे। इस दौरान आने के लिए अधिकतम दो वाहन की ही अनुमति मिलेगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा।
सभी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी। निर्वाचकों को पहचान के क्रम में उनके मास्क को आवश्यकतानुसार हटाना होगा। मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता उपस्थित होंगे। इस मौके पर एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, ट्रैफिक एसपी डीअमरकेश, सभी सिटी एसपी, जिला स्तरीय कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सभी डीएसपी, सभी बीडीओ, सभी सीओ, सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/5-activists-will-stay-with-netaji-during-house-to-house-campaigning-127700893.html

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