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लैब टेक्नीशियनों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कुमार प्रवीण प्रताप व अन्य की रिट याचिकाओं पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विश्वजीत मिश्रा के अनुसार 84 याचिकाकर्ताओं के मामले में अदालत ने 30 जून 2016 को कहा था कि हायर यानी उच्च डिग्री इस मामले के रास्ते में नहीं आएगी। फिर भी उच्च डिग्री होने के कारण इनके मामले में विचार नहीं किया गया। वैसे, विज्ञापन के अनुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता डीएमएलटी डिप्लोमा रखी गयी है।

बिहार स्टेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा 29 मई 2020 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में याचिकाकर्ताओं को नहीं रखा गया, जो गलत है। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए 21 जून 2015 को विज्ञापन (संख्या 05010115) प्रकाशित किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।



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High court stays the recruitment of lab technicians, next hearing will be held on September 12


source https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/high-court-stays-the-recruitment-of-lab-technicians-next-hearing-will-be-held-on-september-12-127632353.html

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