जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने जिले वासियों से सभी सार्वजनिक स्थानों या कार्य स्थल पर मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा कोविड-19 बी नियमावली 2020 जारी किया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 बी नियमावली 2020 में आगे संशोधन करते हुए बी नियमों को जोड़ा गया है।
इसके अधीन यथा उपबंधित बिहार महामारी कोविड-19 बी नियमावली के पीसी उपबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डीय अपराधों के समन के लिए सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाला कोई व्यक्ति के लिए दण्ड के रूप में 50 रूपये का अर्थ दण्ड के भागी होंगे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति से दण्ड स्वरूप निर्धारित अर्थ के दण्ड राशि वसूलने हेतु जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नवादा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत हिसुआ/वारिसलीगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर एवं रजौली को प्राधिकृत किया गया है।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/nawada/news/dm-appealed-to-the-residents-to-wear-masks-otherwise-action-will-be-taken-127490201.html

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