"स्थानीय शासन में पुलिस की भूमिका" विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के पंचायती राज चेयर प्रोफेसर कार्यालय द्वारा दिनांक 21 जून 2025 को “स्थानीय शासन में पुलिस की भूमिका” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में बिहार के विभिन्न जिलों से आए पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, मुखियाओं, प्रमुखों, जिला परिषद सदस्यों एवं पुलिस व पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों सहित लगभग 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

स्वतंत्रता से पूर्व बिहार-ओडिशा ग्रामीण प्रशासन अधिनियम, 1922 के माध्यम से ग्राम स्तर पर शासन की आधारशिला रखी गई थी।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार पहला राज्य बना, जिसने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1947 लागू किया और उसकी धारा 49 के अंतर्गत ग्राम कचहरी की विधिक स्थापना की गई।
उन्होंने इंग्लैंड की पुलिस व्यवस्था की तुलना करते हुए बताया कि वहां दो मॉडल्स अपनाए गए—एक उपनिवेशों के लिए और दूसरा इंग्लैंड के नागरिकों के लिए, जिसे ‘बॉबी मॉडल’ के नाम से जाना जाता है।
बॉबी मॉडल सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है, जबकि उपनिवेश मॉडल नियंत्रण और दमन पर आधारित था।
भारत की पुलिस प्रणाली पर उपनिवेश मॉडल के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने इसकी समीक्षा और सुधार की आवश्यकता जताई।
पुलिस महानिदेशक (DGP) का संबोधन
बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा:
प्रत्येक थाना स्तर पर एक पुलिस पदाधिकारी को ग्राम पंचायतों के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो ग्राम कचहरी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा।
“जनता ही पुलिस है और पुलिस ही जनता है” — इस भावना को सशक्त करने हेतु पुलिस को सामुदायिक संवाद और सहभागिता की ओर उन्मुख किया जा रहा है।
उन्होंने यह विश्वास जताया कि यदि ग्राम स्तर पर अपराधों का प्राथमिक स्तर पर समाधान किया जाए, तो राज्य में 80% अपराधों का स्वतः निराकरण संभव है।
उन्होंने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व की भांति निरीक्षक एवं DSP स्तर के अधिकारियों को पंचायती राज प्रणाली पर प्रशिक्षण देने की परंपरा पुनः प्रारंभ की जाए।
पंचायती राज विभाग के निदेशक का वक्तव्य
श्री प्रशांत कुमार सीएच, निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने कहा:
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 8093 निम्न वर्गीय लिपिकों (LDCs) की नियुक्ति की जा रही है।
अब सामान्य नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्राम कचहरी में वाद दायर कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया की सुगमता सुनिश्चित होगी।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि ग्राम कचहरी में प्रहरी सह सफाईकर्मी की नियुक्ति के लिए आंतरिक स्रोतों का अध्ययन किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था की समग्रता सुनिश्चित की जा सके।
जनप्रतिनिधियों के सुझाव और सहभागिता
श्री मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष, मुखिया महासंघ, ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पंचायत में एक पुलिस नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने सहमति व्यक्त की।
श्रीमती रश्मि कुमारी, प्रमुख संघ अध्यक्ष, ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायती प्रतिनिधियों की भूमिका और चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
श्री अमोद कुमार निराला, अध्यक्ष, बिहार पंच-सरपंच संघ, ने पुराने आदेशों के आलोक में यह मांग रखी कि प्रतिनिधियों पर लगाए गए झूठे मुकदमों की विशेष रिपोर्टिंग की व्यवस्था हो और इनकी उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पंचायतों में चौकीदारों की नियुक्ति की भी मांग की, जिस पर डीजीपी ने सहमति जताई।
समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन
कार्यशाला का संचालन डॉ. प्रत्युष कौशिक, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेज़ी), चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने सधे हुए ढंग से किया।
कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन श्री अमोद कुमार निराला द्वारा किया गया।
इस कार्यशाला ने पुलिस और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त मंच प्रदान किया। विचार-विमर्शों में ग्राम कचहरी की भूमिका, पुलिस की जवाबदेही, और नागरिक सहभागिता जैसे मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का यह प्रयास निश्चित रूप से पंचायती राज प्रणाली के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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