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मंत्रिपरिषद् के निर्णय

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

  • 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के निवासिय को कोविड 19 के निःशुल्क प्रीकाॅशन डोज दिये जाने की स्वीकृति।
  • महान शासक सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्ट्मी तिथि को सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति।

पटना-18 अप्रैल 2022:ः- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 26 (छबीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री संजय कुमार ने पे्रस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार के 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के निवासियों (60 वर्ष एवं उससे अधिक के निवासियों को पूर्व से अनुमान्य) को कोविड 19 के निःशुल्क प्रीकाॅशन डोज दिये जाने हेतु कुल अनुमानित व्यय रू० 1314.15 करोड़ (व्चमतंजपवदंस ब्वेज सहित) की स्वीकृति के साथ 583.43 करोड़ रू० की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से विमुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत महान शासक सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्ट्मी तिथि को सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत राज्य की दोनों वितरण कम्पनियों यथा-नाॅर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु ‘‘पुर्नाेत्थान वितरण क्षेत्र योजना’’ (त्मअंउचमक क्पेजतपइनजपवद ैमबजवत ैबीमउम)- त्क्ैै की मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार कार्य योजना (।बजपवद च्संद) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ‘‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’’ अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान (ैनइेपकल) की राशि के लिए कुल 7801 करोड़ (सात हजार आठ सौ एक करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि के लिये 650.08 करोड़ (छः सौ पचास करोड़ आठ लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 7801 करोड़ (सात हजार आठ सौ एक करोड़) रूपये रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० लि० को भुगतान करने की स्वीकृति एवं (ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए०टी०एण्ड सी० लाॅस से अधिक अनुमानित ए०टी० एण्ड सी० लाॅस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु तत्काल 1094 करोड़ (एक हजार चैरानबे करोड़) रूपये की अनुदान (ैनइेपकल) स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि के लिये 91.16 करोड़ (एक्यानबे करोड़ सोलह लाख) रूपये प्रति माह की दर से कुल 1094 करोड़ (एक हजार चैरानबे करोड़) रूपये रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गृह विभाग के तहत मंडल कारा, औरंगाबाद के नये भवन के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन /प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत 25,82,97,110 (पच्चीस करोड़ बेरासी लाख सनतानबे हजार एक सौ दस रूपये मात्र) की लागत से योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।


ग्रामीण कार्य विभाग के तहत पटना जिलान्तर्गत, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के अंतर्गत पटना बख्तियारपुर फोर लेन (एन॰एच॰- 30) के 49वें कि०मी० से चेरो-नगरनौसा आर०सी०डी० पथ के 5वें कि०मी० छठ्ठी घाट तक सड़क निर्माण कार्य में रैयती भूमि की अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृत बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 को उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 में सम्परिवर्तित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।


परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-4966, दिनांक- 26.09.2017 में अधिसूचित ‘‘अधिभार (ैनतबींतहम)’’ शब्द के स्थान पर उपर्युक्त अधिसूचना के निर्गमन की तिथि- 26.09.2017 के प्रभाव से ‘‘अतिरिक्त फीस’’ से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (ख) (पप) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री मनोज झा, कानूनगो, भू-अर्जन कार्यालय, बांका को तीन माह पूर्व लिखित सूचना के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति तथा श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सिकन्दरा, जमुई सम्प्रति निलम्बित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई


आपदा प्रबंधन विभाग के तहत 15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (ैक्त्थ्) का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गई।


नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत ‘‘बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई।


निर्वाचन विभाग के तहत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-म्ब्प्ध्च्छध्26 ध्2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 एवं वर्ष 2023 उप निर्वाचन के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक- म्ब्प्ध्च्छध्26ध्2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 चिन्हित लगभग 600 (छः सौ) तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्रों से निर्वाचन मतदान, मतगणना प्रक्रिया का स्पअम ॅमइबंेजपदह कराये जाने के लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर छप्ब्ैप् को एजेंसी के रूप में कार्य करने की घटनोत्तर अनुमति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।


श्रम संसाधन विभाग के तहत पूर्व से स्थापित औ०प्र० संस्थानों में 118 व्यवसाय अनुदेशकों के पदों का सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु 28 व्यवसाय अनुदेशकों के पदों का सृजनकी स्वीकृति प्रदान की गई।




स्वास्थ्य विभाग के तहत नालन्दा जिला के पावापुरी में अवस्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं इसके संबद्ध अस्पताल का नामकरण वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी के स्थान पर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी एवं वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी के स्थान पर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी करने की स्वीकृति तथा राज्य के दो जिलों यथा-मुंगेर एवं पूर्वी चम्पारण मंे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि॰, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त माॅडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रू॰ 603.68 करोड़ (रूपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र अर्थात् कुल रू॰ 1207,36,00,000/- (रूपये बारह सौ सात करोड़ छत्तीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।


सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2022 की स्वीकृति प्रदान की गई।


शिक्षा विभाग के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना (बियाडा) द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया (आई०आई०एम०, बोधगया) के सेटेलाईट कैम्पस हेतु बिहटा (सिंकदरपुर) औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित किए गए 05 एकड़ भूखण्ड के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना (बियाडा) को रू० 11,24,56,894/- (ग्यारह करोड़ चैबीस लाख छप्पन हजार आठ सौ चैरानबे) मात्र का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत समस्तीपुर जिलान्तर्गत ‘‘बाबा केवल स्थान मेला’’ को राजकीय मेला का दर्जा देने तथा जिलान्तर्गत समीपस्थ बाबा अमर सिंह जी की तपस्थली हजरत शिउरा मंे आयोजित होने वाले मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लेते हुए राजकीय मेला का दर्जा देने की स्वीकृति प्रदान की गई।


शिक्षा विभाग के तहत बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी सेवा शर्Ÿा नियमावली, 2022 की स्वीकृति, बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022 की स्वीकृति तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022 की स्वीकृति प्रदान की गई।




पथ निर्माण विभाग के तहत नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत रेल फैक्ट्री पथ में लेवल क्राॅसिंग संख्या-10/ब् के बदले पहुॅच पथ सहित त्व्ठ के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ृ6613.20 लाख (छियासठ करोड़ तेरह लाख बीस हजार) मात्र हेतु अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर इंजीनियरिंग काॅलेज के नजदीक (छभ्.30 एवं ैभ्.106 के बीच) त्व्ठ के निर्माण हेतु कुल राशि ृ6244.22 लाख (बासठ करोड़ चैवालीस लाख बाईस हजार) मात्र हेतु अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।


तथा स्वास्थ्य विभाग के तहत ‘‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (छथ्ै।)-2013 के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं है, को प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु, योजना एवं इस योजना को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (राज्य स्वास्थ्य अभिकरण) के माध्यम से एस्योरेंस मोड में संचालित करने की स्वीकृति दी गई।

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