भारतीय जन क्रान्ति दल के राष्ट्रीय महासचिव ने भारतीय दंड संहिता के तहत पूर्व मुख्यमंत्री पर किया देशद्रोह एवं मानहानि का मुकदमा |
भारतीय जन क्रान्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता लक्ष्मण पाण्डेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ राकेश दत्त मिश्र ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 124-A राजद्रोह का मुकदमा किया है क्योकि पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार की समाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया है | उनके उपर हमने धारा 153ए (बी) के तहत भी मुकदमा किया है जिसके अंतर्गत ऐसे कृत्य पर दंडित करता है 'जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के खिलाफ है, और जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की संभावना पैदा होती हो। हमने उनके उपर आईपीसी की धारा 295A का भी प्रयोग किया है जिसके अंतर्गत जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान, उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष है| हमने उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार भी मुकदमा किया क्योकि उन्हों ने सम्पूर्ण ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से उसकी श्रवणगोचरता में ही “हरामी| शब्द उच्चारित किया था तथा श्री मांझी ने जानबूझ कर ब्राह्मण समाज की छवि को नुकसान पहुचाने का कार्य किया है इसलिए उनपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तहत मानहानि का मुकदमा किया गया है| हमारी अदालत में सुनवाई २४ दिसंबर को है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा |
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