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2446 दरोगा की बहाली पर रोक, एचसी का आदेश, पढ़ें पूरा मामला

2446 दरोगा की बहाली पर रोक, एचसी का आदेश, पढ़ें पूरा मामला

पटना बिहार में दारोगा की बहाली पर रोकरू पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 2446 दरोगा की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि बहाली नहीं हुई है तो यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. जस्टिस पीबी बजनथरी ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार राज्य सबोर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से इस पूरे मामले में जवाब तलब भी किया है .कोर्ट को यह बताया गया है कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्रारंभिक मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफलता हासिल की लेकिन बाद में उन्हें सफलता की सूची से बाहर कर दिया गया।
एडवोकेट दीनू कुमार ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन सभी 268 उम्मीदवारों का नाम था .इस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा लेकिन बाद में सूची जारी हुई उसमें कट ऑफ 75 था लेकिन इनके नाम सूची में नहीं थे।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से इस पूरे मामले में वकील कुणाल तिवारी ने अपना पक्ष रखा. कुणाल तिवारी की मानें तो हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन पदों पर अभी बहाली हो गई है उसे छोड़कर अब अन्य पदों पर बहाली रोक दी जाए. कुणाल तिवारी ने बताया कि जिस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी उसको लेकर आयोग की वेबसाइट पर पहले से एक नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ है. इसमें इस बारे में आयोग ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है।हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag

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