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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज कोविड 19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज कोविड 19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय:-

झारखण्ड से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खास खबर |
1. सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई l
• धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l
• जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। 
• धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l
• 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। 
• सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l
• बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। 
• लगातार मास्क लगाना होगा। 
2   दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई। 
• पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l
• पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। 
• मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। 
• मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। 
• कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। 
• पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। 
• पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा। 
•  भोग वितरण नहीं किया जाएगा। 
• पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। 
• आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी। 
• संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा,  डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। 
• 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है। 
• खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। 
• विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। 
• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। 
• पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। 
• ढाक की अनुमती होगी। 
3.  कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। 
4 . स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। 
5. सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई। 
6.  बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, सचिव ग्रामीण विकास अबुबकर सिद्दीकी उपस्थित थे।
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