बिहार में कुछ परिवर्तन के साथ लॉक डाउन को किया गया खत्म, परन्तु रात्रि कर्फु रहेगा जारी |

बिहार में कुछ परिवर्तन के साथ लॉक डाउन को किया गया खत्म, परन्तु रात्रि कर्फु रहेगा जारी  | 

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ट्वेट के माध्यम से यह जानकारी दी उन्हों ने बताया कि लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अतः लाॅकडाउन खत्म करते हुये शाम 7ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4ः00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5ः00 बजे अपराह्न तक बढेंगी।
बिहार में लोक डॉन को समाप्त किया गया है परंतु उसमें कई प्रकार के पाबंदियां अभी भी लागू रहेगी ०९.०६.२१  से १५.०६.२१  तक यह प्रतिबंध लागू रहेंगे इसके अंतर्गत 
  1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 4:00 अपराहन तक खुलेंगे सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा| 
  2. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 1 दिन बीच कर प्रातः 6:00 से 5:00 अपराहन तक खुल सकेंगे जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे|
  3. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी|
  4. सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालयों विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी |
  5. रेस्टोरेंटे व खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए किया जाएगा 
  6. धार्मिक स्थल अभी भी नहीं खुलेंगे| 
  7. राज्य में संध्या 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा इस अवधि में स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य सेवा में उपयोग होनेवाले निजी वाहन, अन्य कार्य से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन ,वैसे निजी वाहन जिन्हें  जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु ईपास निर्गत है |
  8. सभी प्रकार के माल वाहन ,वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो , कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान सेवाओं के निजी वाहन, अंतर राज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन |
  9. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर नाइट कर्फु  की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा |
  10. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी|

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