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बिहार सरकार का पर्यवेक्षकों (Supervisors) एवं पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्णय|

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोक-थाम हेतु अस्पतालों एवं कोविड केयर सेन्टरों में प्रतिनियुक्त नियमित दण्डाधिकारियों/ एवं पर्यवेक्षकों (Supervisors) एवं पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्णय

पटना-09 मई, 2021:ः- गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प के अनुसार कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देष के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए है। बिहार में पिछले एक सप्ताह से पोजिटिविटी दर 10 प्रतिषत के ऊपर बनी हुई है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेष संख्या-2835, दिनांक-04.05.2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, जो सम्प्रति 15.05.2021 तक लागू है।

2. कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित नागरिकों के ईलाज एवं बचाव हेतु सभी सरकारी अस्पताल युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार कई अस्पतालों को विशिष्ट रूप से ब्वअपक बंतम ब्मदजमत के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त स्थानों पर विधि-व्यवस्था संधारण, कार्यरत सरकारी सेवकों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा एवं अन्य कार्य हेतु दण्डाधिकारी/पर्यवेक्षक, पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मी प्रतिनियुक्त कियेे गये हैं।

3. राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोक-थाम हेतु अस्पतालों एवं कोविड केयर सेन्टरों में प्रतिनियुक्त नियमित दण्डाधिकारियों/एवं पर्यवेक्षकों (ैनचमतअपेवते) एवं पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को उनके वेतन स्तर के अनुरुप विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

4. यह विषेष प्रोत्साहन राषि वेतन स्तर 6 एवं उच्चतर स्तर के पदाधिकारी/ कर्मी को रु0 600/- प्रतिदिन तथा वेतन स्तर 5 एवं निम्न स्तर के पदाधिकारी/ कर्मी को रु0 400/- प्रतिदिन की दर से भुगतेय होगी।

5. यह भुगतान निम्न शर्Ÿाो के अधीन किया जाएगा:-

(प) उक्त विषेष प्रोत्साहन राषि केवल नियमित सरकारी कर्मियों को ही देय होगी।

(पप) उक्त विषेष प्रोत्साहन राषि अस्पताल एवं कोविड केयर सेन्टर परिसर में किसी कार्य दिवस पर पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/ पर्यवेक्षको (ैनचमतअपेवते) एवं पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को ही देय होगी।

(पपप) उक्त विषेष प्रोत्साहन राषि वास्तविक उपस्थिति के आधार पर देय होगी।

(पअ) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/एवं पर्यवेक्षको (ैनचमतअपेवते) एवं पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को एक वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ देय कुल राषि उनके एक माह के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी। (अ) यह सुविधा तत्काल 31 जुलाई, 2021 तक ही होगी।
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