बिहार-झारखंड क्षेत्र के करदाताओं के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में करदाता चार्टर प्रकोष्ठ सृजित एवं क्रियान्वित

बिहार-झारखंड क्षेत्र के करदाताओं के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में करदाता चार्टर प्रकोष्ठ सृजित एवं क्रियान्वित

करदाता चार्टर का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार-झारखंड कार्यालय में करदाता चार्टर प्रकोष्ठ सृजित एवं क्रियान्वित किया गया है। करदाता चार्टर यह अधिकार देता है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के तहत करदाता प्रकोष्ठ में 'करदाता चार्टर' के अनुपालन के लिए करदाता संपर्क कर सकते हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार एवं झारखंड क्षेत्र के द्वारा आयकर आयुक्त (प्रशा. एवं क.दा. से.) के अधीन करदाता चार्टर प्रकोष्ठ को सृजित एवं क्रियान्वित किया गया है। इसमें करदाता अपने ऐसे किसी भी मामले को स्थापित कर सकते हैं जिसमें उन्हें लगता हो कि करदाता चार्टर की प्रतिबद्धता को विभाग पूरा नहीं कर रहा है ।"पारदर्शी कराधान इमानदारों का सम्मान" प्लेटफार्म दिनांक 13 अगस्त 2020 को आरंभ किया गया है, जिसके द्वारा पूरे देश में कराधान व्यवस्था में फेसलेस निर्धारण एवं करदाता चार्टर जैसे उल्लेखनीय सुधार क्रियान्वित किए गए।
करदाता चार्टर प्रकोष्ठ के सदस्य हैं - अपर आयकर आयुक्त(CO & TPS) ,पटना; आयकर अधिकारी (CO & TPS) ,पटना; आयकर अधिकारी पटना (तक.-1),का. प्र.मु. आ.आ.।

इस प्रकोष्ठ के कार्य हैं-

1.करदाता चार्टर का कार्यान्वयन एवं अनुपालन

2.करदाता चार्टर एवं ई-निवारण/सी.पी.ग्राम की शिकायतों को निपटाना

3.करदाताओं को न्याय संगत एवं निष्पक्ष व्यवस्था उपलब्ध कराना और उनके कर संबंधी मामलों को समयबद्ध रूप में हल करने के संबंध में निगरानी करना

4.किसी भी करदाता को अपनी शिकायत के संबंध में पूर्व अनुमति के बिना प्रकोष्ठ के अधिकारियों से मिलने के लिए प्रतिदिन एक निर्धारित समय/विंडो उपलब्ध कराना

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार एवं झारखंड कार्यालय करदाताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है कि वे इस नवसृजित करदाता चार्टर प्रकोष्ठ की सेवा का उपयोग करें।
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