तीन लाख आवश्यक मानव बल तथा चिकित्सीय, लैब टेक्नीशियन नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ के अस्थाई पदों का सृजन कर walk-in-interview के माध्यम से न्यूनतम 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जायेगी


२. पुनः
राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिला वार
समीक्षा के उपरांत कोविड-19 संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य
सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या 40 दिनांक १८.०४.२०२१ के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं
जो १५.०५.२०२१ तक लागू है |
३.गृह सचिव भारत सरकार के पत्र संख्या 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक २८.०४.२०२१ के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत Implementation Framework for Community containment/ large containment Areas
के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उपयुक्त दिशा निर्देश के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र के चिन्हित कर एवं प्रतिबंधों की सामान्य रूपरेखा निरूपित की गई है |उपयुक्त
वर्णित तथ्यों की पृष्ठभूमि में आज दिनांक २८.०४.२०२१ को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में दिनांक १८.०४.२०२१
के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के
अतिरिक्त निम्न प्रतिबंध तत्काल दिनांक १५.०५.२०२१ तक लगाने का निर्णय लिया गया है |
1.
दिनांक २९.०४.२०२१ से सभी दुकानें शाम 6:00 बजे की बजाय 4:00
अपराहन बंद होंगी |
2.
जिला प्रशासन बाजारों में staggering करेगा ताकि
भीड़ नहीं हो इसके लिए आवश्यकता अनुसार क्षेत्रवार मोहल्ला वार्ड दुकानों को alternate
days
पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़ भाड़ की जगह
वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु
आवश्यक कार्रवाई कर सकता है |
3.
रात्रि कर्फु शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा |
4.
विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्ति की
एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की आधी सीमा रहेगी विवाह समारोह के लिए
रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रभावी होगी विवाह समारोह में डीजे का उपयोग
प्रतिबंधित रहेगा|
5.
इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी
कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे आवश्यक सेवाओं से प्रतिबंधित कार्यालय
को छोड़कर सभी कर्मियों सरकारी एवं गैर सरकारी सेवक को घर से काम करने(Work from home)
के लिए प्रेरित किया जाएगा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4:00 अपराहन बंद हो
जाएगी|
6.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में
पूर्व में दिए गए निर्देश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका
व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएंगे |
7.
यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं
गतिविधियों पर लागू नहीं होगा परंतु कोरोना से संबंधित (Guidelines) गाइडलाइन
का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |
a.
सार्वजनिक परिवहन 50% seating
क्षमता के अधीन|
b.
औद्योगिक प्रतिष्ठान |
c.
निर्माण कार्य |
d.
E-eommerce से
जुड़ी सारी गतिविधियां|
e.
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान गतिविधियां |
f.
ठेला पर फल / सब्जी की घूम घूम कर
बिक्री
g.
कृषि एवं से जुड़े कार्य|
h.
रेस्टोरेंट्स खाने की दुकान पर रात्रि 9:00 बजे
तक टेक होम अनुमान्य होगा|
8.
कंटेनमेंट जोन गठित करने के पूर्व
में दिए गए राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में एवं भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल
2021 को दिए गए Advisory
के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन गठित करेंगे
और उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध तथा सब्जी फल मांस मछली किराना एवं
दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के
लिए सक्षम होंगे |
9.
इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई
संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को करना होगा |
·
राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी
व्यक्तियों( इनमें को भी टेस्ट में नेगेटिव परंतु कोविड-19 लक्षण वाले मरीज भी
सम्मिलित होंगें) का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी| नगर विकास विभाग एवं
ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए क्रमशः नगर निकाय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत
कर आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित करेंगे |
·
Miking मार्किंग
के माध्यम से प्रचार कराते समय अन्य बातों के अलावा कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को भी बताया जाए ताकि
प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़े|
·
तीन लाख सक्रिय कोविड-19 मानते हुए
सभी प्रकार की आधारभूत संरचना तथा बेड पाइप ऑक्सीजन वेंटीलेटरVentilator),
ऑक्सीजन कोन्सन्त्रटर (Oxygen Concentrator) आदि
की तैयारी की जाए|
·
इस क्रम में तीन लाख सक्रिय
कोविड-19 के लिए आवश्यक मानव बल तथा चिकित्सीय लैब टेक्नीशियन नर्स, पारा मेडिकल
स्टाफ के अस्थाई पदों का सृजन कर walk-in-interview
के माध्यम से न्यूनतम 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाए | इन
नियुक्तियों को संविदा कर्मी की भांति 1 साल के अनुभव की अधिमान्यता भी दी जाए |
·
सभी सेवानिवृत्त चिकित्सकों
एलोपैथिक आयुष डेंटिस्ट को भी काम पर उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार लगाया जाए |
·
कोविड-19 के लक्ष्ण वाले रोगी (भले
ही कोभीड टेस्ट में नेगेटिव हो) को भी अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाए |स्वास्थ्य
विभाग ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसका अनुपालन अच्छे से कराया जाए |
·
सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाए
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी अपने अपने स्तर से सभी आवश्यक
कार्यवाही करेंगे जिला पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार
निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटिलेटर को चलाने हेतु अधिकृत किया जाए |
·
जांच की संख्या बढ़ाई जाए और आरटी
पीसीआर टेस्ट हेतु और अधिक मशीन क्रय कर( मानव बल की भी व्यवस्था के साथ ) इसे
कार्यशील किया जाए|
·
चुनाव से लौटे पुलिसकर्मियों(पश्चिम
बंगाल एवं अन्य राज्यों से) को कोविड-19 की जाँच की जाए | इसमें यह ध्यान रखा जाए
कि वे अन्य लोगों से मिले नहीं जिससे कि कोविड-19 संक्रमण नहीं फैले|
·
रेमडेसीविर एवं अन्य दवाएं आवश्यकता
पड़ने पर मरीजों को आसानी से एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए इसकी सुनिश्चित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करें |
·
बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
आवश्यकतानुसार एंबुलेंस किराए पर हर जिले में लिया जाए |
·
राज्य मुख्यालय स्तर पर एवं जिला
मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हेल्पलाइन को और संवेदनशील सुदृढ़ एवं उत्तरदाई बनाया जाए और एक सुनिश्चित किया
जाए कि आम लोगों की शिकायत एवं सुझाव का शीघ्र निराकरण हो |
·
स्वास्थ्य विभाग में ऐसी व्यवस्था
की जाए कि सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों से स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के
अद्यतन आंकड़े एवं सुझाव हर 2 दिन पर विभाग को मिल जाए इन आंकड़ों के आधार पर यदि
आवश्यक हो तो विभाग समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगा |
·
निजी अस्पताल जो केवल करोना मरीज के
इलाज में लगे हुए हैं उनकी समस्या के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्वास्थ्य
विभाग बना ले और इसके माध्यम से नियमित बैठक कर समस्याओं का निराकरण करें|
·
गत वर्ष की तरह मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण
के लिए अतिरिक्त अस्थाई अस्पताल का निर्माण कराया जाए |
·
अस्पतालों में चिकित्सक एवं
चिकित्सा कर्मी कोविड मरीजों के इलाज को देखें चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी के
सुरक्षा के लिए गृह विभाग एवं जिला प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करें |
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