स्पेशल पॉक्सो जज एवं एडीजे-6 रोहित शंकर की अदालत ने सवा साल पूर्व 10 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में मधुसूदनपुर थानेदार मिथिलेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा, चार आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पिछली बार जब थानेदार को शोकॉज पूछा था तब उसने मात्र दो आरोपी के खिलाफ ही अरेस्ट वारंट के लिए प्रे किया।
शेष दो आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट से गुजारिश भी नहीं की। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केस डायरी अपडेट करने में थानेदार की चालाकी भी पकड़ी। शेष दो आरोपियों के बारे में थानेदार ने अपडेट केस डायरी में कोई जिक्र तक नहीं किया। ऐसे में कोर्ट ने पत्र लिखकर अब एसएसपी से केस की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
उन्हाेंने पूछा, हत्या व गैंगरेप के आराेपी कहां हैं? मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस केस में मृतका के आरोपी नाना अब तक जेल में बंद है। थानेदार की चालाकी एफआईआर में उजागर हुई है। कोर्ट ने समीक्षा में पाया कि आईओ ने पहले धारा 363 लगाई। छह माह बाद धारा 302 जोड़ी। फिर धारा 376 लगायी गयी और अंत में पॉक्सो की धारा लगाई।
2 साल पहले पेड़ की खोह से मिली थी बच्ची की जली लाश
मधुसूदनपुर के एक गांव से 16 नवंबर 2019 को सुबह 10 वर्षीय बच्ची की लाश उसके घर से 50 मीटर की दूरी पर बगीचा में ताड़ के पेड़ के खोह में मिली थी। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लाश जलाने के लिए बच्ची के शरीर पर एसिड फेंका गया था। प्राइवेट पार्ट्स से लकड़ी का टुकड़ा मिला था। बच्ची 11 नवंबर की रात आठ बजे लापता हुई थी। पिता ने पुत्री के मामा समेत ननिहाल वालों पर एक कट्ठा जमीन के लिए बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। बच्ची के पिता ने भी थानेदार पर लगाया था
पिता ने थानेदार पर लगाया था पक्षपात का आरोप
बच्ची के पिता ने थानेदार की भूमिका पर पहले भी सवाल उठाया था। 11 नवंबर की रात 8 बजे चीनी लाने बच्ची घर से निकली थी, फिर नहीं लौटी। 14 नवंबर को पिता ने मधुसूदनपुर थाने में साला व ससुर समेत पांच लोगों पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता का आरोप था कि पुलिस दो दिनों तक अपहरण का केस दर्ज करने में टालमटोल करती रही।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/bhagalpur/news/the-court-questioned-the-role-of-madhusudanpur-thanedar-said-tell-ssp-where-are-the-four-murderers-after-the-gang-rape-of-the-girl-128100568.html
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