बिहार में चुनावी सभाओं में अब 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बिहार विधानसभा चुनाव व अन्य राज्यों में उपचुनाव को ध्यान में रखकर चुनावी सभाओं में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी।
खास बात यह है कि राज्य सरकार 15 अक्टूबर के पहले कभी भी इसकी अनुमति दे सकती है। यह छूट उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में ही दी जाएगी, जहां चुनाव हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए एसओपी जारी करेगी।
गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को कोरोना से बचाव के लिए री-ओपनिंग के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए थे। बिहार में भी री-ओपनिंग का वही आदेश लागू है। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने चुनाव को ध्यान में रख कर इसमें बदलाव किया है।
गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि हॉल में होने वाली सभाओं में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी और इसकी अधिकतम सीमा 200 लोगों की होगी।
फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश व सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। इसपर सख्त नजर भी रखी जाएगी।
वोटरों को कोरोना काल में वोट डालने के लिए ई पर्ची
इस बार आपके घर पर्ची देने कोई नहीं आएगा। कोरोना काल में चुनाव ने ऐसे लोगों का रास्ता रोक दिया है। पर्ची के लिए काम करने वाली एजेंसी ए-टू-जेड आईटी विजन के डायरेक्टर आफताब अली का कहना है कि कोरोना काल में चुनाव का पूरा ट्रेंड ही बदल गया। अब सारा काम वर्चुअल हो गया है। प्रत्याशियों की बड़ी समस्या मतदान की पर्ची को लेकर थी। वह ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे यह काम भी आसान हो जाए।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/immediate-exemption-to-hold-a-big-meeting-in-the-states-where-elections-are-held-including-bihar-more-than-100-people-will-be-included-127795072.html

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