पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से निपटने के लिए अबतक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कोरोना महामारी से जुड़े अनेक बिंदुओं पर जवाब तलब किया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश सरकार को दिया।
चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस. कुमार की खण्डपीठ ने दिनेश कुमार सिंह, शिवानी कौशिक तथा अन्य की ओर से दायर पीआईएल पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार समय दिए जाने के बाद भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जाना खेदजनक है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/high-court-angry-over-not-giving-a-counter-affidavit-on-corona-127700817.html

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