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आयकर आयुक्त (छूट), पटना द्वारा 11 सितंबर को “आयकर अधिनियम के तहत धर्मार्थ संस्थानों के लिए प्रवाधानों में हालिया बदलाव और फेसलेस असेसमेंट स्कीम व करदाता चार्टर” विषय पर वेबिनार का आयोजन

आयकर आयुक्त (छूट), पटना द्वारा 11 सितंबर  को आयकर अधिनियम के तहत धर्मार्थ संस्थानों के लिए प्रवाधानों में हालिया बदलाव और फेसलेस असेसमेंट स्कीम व करदाता चार्टरविषय पर वेबिनार का आयोजन

भारत सरकार ने करदाता सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए कई ठोस प्रयास किए हैं। इसी के मद्देनजर भारत सरकार के आयकर आयुक्त (छूट), पटना द्वारा 11 सितंबर, 2020 को संध्या चार बजे से आयकर अधिनियम के तहत धर्मार्थ (charitable institutions) संस्थानों के लिए प्रवाधानों में हालिया बदलाव और फेसलेस असेसमेंट स्कीम व करदाता चार्टर” (Recent changes in provisions relating to charitable institutions under the income tax act" and "Faceless assessment scheme & taxpayers charter)  विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।

     यह वेबिनार बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टैक्सेशन बार एसोसिएशन, बिहार, पटना, पटना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, झारखंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया-रांची शाखा के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। ये सभी, बिहार और झारखंड के प्रमुख व्यावसायिक निकाय हैं, जो भारत सरकार की इस नई पहल के बारे में सक्रिय रूप से सूचनाओं के प्रसार के प्रयासों में लगे हुए हैं।

      प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त,2020 को "पारदर्शी कराधान के लिए प्लेटफॉर्म-ऑनरिंग द ऑनेस्ट" का शुभारंभ किया है। आयकर अधिनियम के तहत एक फेसलेस आकलन योजना शुरू की गई है, जो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी और कुशल कर प्रशासन की अनुमति देती हैडेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे करदाता और कर विभाग के बीच मानव इंटरफ़ेस को समाप्त किया जा सकता है, जो कर अनुपालन में अधिक आसानी लाएगा। प्रधानमंत्री ने एक "करदाता चार्टर" भी पेश किया है, जिससे करदाताओं के लिए आयकर विभाग की प्रतिबद्धता और राष्ट्र के लिए करदाताओं के दायित्वों को कानूनी आधार दिया गया है। धर्मार्थ संस्थाओं (charitable institutions) और निकायों जैसे ट्रस्ट, संस्थान, कोष, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि को दी गई पंजीकरण/अनुमोदन की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वित्त अधिनियम 2020 ने पंजीकरण/अनुमोदन के लिए एक नई योजना के माध्यम से बड़े बदलाव लाए हैं। इससे धर्मार्थ संस्थानों / संगठनों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि छूट प्राप्त संस्थाओं के मामलों में पूछताछ करने की गुंजाइश दिन-प्रतिदिन कम हो जाएगी।

     वेबिनार में आयकर अधिनियम में किए गए बदलाव को लेकर जागरूकता फैलाने और जानकारी साझा की जाएगी।

वेबीनार में शामिल होने के लिए पंजीकरण लिंक -

https://meeting.zoha.in/meeting/register?sessionld=1374842861     पर किया जा सकता है।
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