
बिहार विधानसभा चुनाव में दागी प्रत्याशियों को लेकर चुनाव आयोग का रवैया बेहद सख्त है। आयोग ने अपना इरादा भी साफ कर दिया है। इसी कड़ी में दागी प्रत्याशियों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को अब अपने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को क्यों चुना? दागी प्रत्याशियों का आशय वैसे प्रत्याशियों से हैं, जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित है।
चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने पर राजनीतिक दलों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के अखबार में सूचना प्रकाशित करानी होगी। दलों को प्रत्याशी चुने जाने के 48 घंटे के भीतर यह सूचना प्रकाशित करानी है। इसके लिए उन्हें फॉर्मेट सी 7 में सूचना देनी है। आयोग का यह निर्देश विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद चुनाव पर भी लागू होगा। गौरतलब है कि बिहार में वाल्मीकिनगर लोक सभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। यह निर्देश उस पर भी लागू होगा।
आदेश नहीं मानने वाले पर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी कंटेंट प्रोसीडिंग
इतना ही नहीं, प्रत्याशी चुने जाने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी फॉर्मेट सी 8 में सूचना देनी है। आयोग का आदेश नहीं मानने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कंटेंट प्रोसीडिंग चलेगी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों को ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सूचनाएं देनी है, उसमें विभिन्न तरह की जानकारियां अनिवार्य होंगी।
मसलन- संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ किस प्रकृति का आपराधिक मामला दर्ज है। मुकदमा संख्या, संबंधित अदालत का नाम भी बताना हाेगा। इसके अलावा यह भी बताना हाेगा कि संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ आरोप तय हुआ है या नहीं। अगर किसी मामले सजा हुई है तो उसकी तिथि का भी जिक्र करना होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे कोई भी पार्टी दागी उम्मीदवार को टिकट देने से कतराएंगे।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/political-parties-will-also-have-to-give-information-about-taintings-on-facebook-twitter-information-to-be-published-within-48-hours-127559567.html
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