लॉक डाउन पार्ट ३
लॉक डाउन पार्ट ३
जाने किस जगह क्या खुलेगा
भारत सरकार के गृहमंत्रालय (Government
of India) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से कोरोना
वायरस (Coronavirus Covid19) के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी
लाभ हुआ है. लॉकडाउन (Lockdown Part 3) को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है.
रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की
गई हैं. ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट भी दी गई है.
नई गाइडलाइंस के अनुसार ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है. दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा खयाल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनेटाइज करना होगा. ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है.
नई गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी. स्पा, सैलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी.
कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतरराज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.
17 मई तक ये सब रहेंगे बंद
- · 17 मई तक ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेगी.
- · सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे .
- · मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे.
- · स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां
- · बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम
- · खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा
- धार्मिक स्थान/पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे