सिब्बल के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर में बुलडोजर पर रोक नहीं लगा सकते

सिब्बल के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर में बुलडोजर पर रोक नहीं लगा सकते

  • जहांगीरपुरी मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद
नई दिल्ली। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अग्रिम आदेश जारी कर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। हालांकि, तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है, तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। याचिकाकर्ता के वकील दवे ने कहा- ये देश संविधान और कानून के शासन से चलता है। यहां 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकाने हैं । जे जे कालोनी, स्लम, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी देश के हालात की दुखद कमेंट्री है। इस पर जस्टिस राव ने कहा, हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रापर्टी भी तोड़ी गई है। कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है। लेकिन यहां सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। वो भी खासतौर पर रामनवमी के दिन। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, कल का अभियान सिर्फ फुटपाथ साफ करने के लिए था। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, आपको कुर्सियां, डब्बों आदि के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है। हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, ताकि रोड साफ हों। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की। 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी। वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे। यह सब तब हुआ, जब संगठनों ने इसमें दखल देना शुरू किया। कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़क पर बनी हैं, उन्हें नोटिस दिया गया। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है।
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