जमशेदपुर में नाबालिग गाड़ी चलाते मिले तो लगेगा 25 हजार रूपए जुर्माना , अभिभावक भी जायेंगे जेल , वाहन होगा जप्त,
झारखण्ड ब्यूरो श्रीनिवास सिंह से प्राप्त संवाददाता मुकेश कुमार की खबर
जमशेदपुर : कोल्हान डीआइजी राजीव रंजन सिंह का कहना है कि अगर नाबालिग को गाड़ी देने पर 25 हजार रूपए जुर्माना लगेगा । इस मामले में अभिभावक भी जेल जाएंगे । जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर बुधवार को कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में मुख्य रूप से सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट , एएसपी सिटी कुमार गौरव , ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह और आदित्यपुर थाना प्रभारी मौजूद थे । झारखंड सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव की समीक्षा की गई । कोल्हान डीआईजी ने बताया कि राज्य सरकार ने एमवी एक्ट में बदलाव किया है । इसके बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है । कुछ नियम तोड़ने पर जेल भी हो सकती है । उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । उसे गिरफ्तार करते हुए वाहन जब्त कर न्यायलय में अभियोजन प्रस्ताव भेजा जाएगा । कोई भी व्यक्ति रफ ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो उसे भी जेल भेजा जाएगा । इस मामले में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना , वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना , गलत तरीके से ओवर टेक करना आदि शामिल है । इसके अलावा कोई भी व्यक्ति वाहन मालिक के बिना अनुमति के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने देते है तो ऐसे अभिभावकों से 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया जाएगा । वाहन चलाने वाले नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । इसके लिए अगले तीन दिनों तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ।
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